हैदरगढ़-बाराबंकी।
ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद हुई जांच में प्रथम दृष्ट्या आरोपो की पुष्टि होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पाण्डेय ने कम्पोजिट विद्यालय बेहटा की प्रधान अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय रुकुनुद्दीनपुर, हैदरगढ से सम्बद्ध कर दिया है। बीएसए द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी देंवा एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी दरियाबाद को संयुक्त रूप से प्रकरण की जांच के निर्देश भी जारी किए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कड़े रुख से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बताते चले कि हैदरगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहटा की प्रधान श्रीमती कुसम देवी द्वारा दिनांक 24-9-2024 को बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कम्पोजिट विद्यालय बेहटा की प्रधान अध्यापिका श्रीमती मालती श्रीवास्तव पर सरकारी धन के ग़बन समेत अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाते गए थे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीसीए द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ एवं जिला समन्वयक, पी०एम०पोषण को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जांच समिति द्वारा दिनांक 03.10.2024 को कम्पोजिट विद्यालय बेहटा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रधानाध्यापक श्रीमती मालती श्रीवास्तव चिकित्सीय अवकाश पर पायी गयीं, किन्तु अवकाश पर जाने से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा अपना कार्यभार किसी को नहीं दिया गया था।
इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधान अध्यापिका द्वारा मध्यान्ह भोजन खाते में उपलब्ध करायी गयी धनराशि को 464 बच्चो के अभिभावकों के खातों में प्रेषित नही किया गया, उक्त से सम्बंधित धनराशि को निकाले जाने के सम्बंध में वर्तमान ग्राम प्रधान को अवगत नही कराया गया, वेतन समय को छोडकर प्रायः विद्यालय से अनुपस्थित रहना, विगत तीन वर्षों में प्राप्त कम्पोजिट ग्रांट को वित्तीय नियमों के विरुद्ध जाकर व्यय करना, अपने पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव (शिक्षक) के नाम से दिनांक 30-5-2018 को रू0 4000/- दिनांक 18-06-2020 को रू0 38398 एंव दिनांक 18.6.2020 एंव दिनांक 10-11-2020 को कमशः रू0 50000/- व रू0 20000/- की चेक काटकर नियमो के विरूद्ध जाकर व्यय किया जाना।
कम्पोजिट ग्रांट की मद में प्राप्त धनराशि को बिना अनुमति व वित्तीय नियम के विरूद्ध जाकर अपने पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव के नाम से धनराशि आहरित करना, सम्बंधित धनराशि के व्यय के सम्बंध में विद्यालय प्रबंध समिति की अनुमति प्राप्त न करना, कम्पोजिट ग्रांट का व्यय शासनादेश एंव दिये गये निर्देशो के अनुरूप न करना, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का घोर उल्लंघन करना।
जांच समिति द्वारा अपनी आख्या में प्रधान अध्यापिका श्रीमती मालती श्रीवास्तव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया तथ्यों को संज्ञान लेते हुये इनके विरूद्ध कार्यवाही संस्तुति की गयी। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पाण्डेय ने प्रधान अध्यापिका मालती श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उच्च प्राथमिक विद्यालय रुकुनुद्दीनपुर, हैदरगढ से सम्बद्ध कर दिया है।
रिपोर्ट- मोहम्मद इदरीस
Author: Barabanki Express
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