बाराबंकी।
नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग, आबकारी विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात नगर के प्रमुख चौराहो पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान के लिए ब्रेथ एनेलाइजर से जांच की गयी। इस दौरान नियमो का उल्लंघन करते पाए गए तीन लोगो का चालान भी काटा गया।
शुक्रवार की रात परिवहन विभाग, आबकारी विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों व ढाबों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों की ब्रेथ एनेलाइजर से जांच की गयी। टीम द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए तीन पियक्कड़ों का चालान काटते हुए उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी गयी। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अंकिता शुक्ला, जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर, यातायात प्रभारी रामरतन यादव के साथ अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
पहली बार अपराध करने पर आपको छह महीने की कैद और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। 2019 से पहले पहली बार अपराध करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगता था। दूसरी बार अपराध करने पर आपको दो साल तक की जेल और ₹15,000 का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने वालों पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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