बाराबंकी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना ख़ुद का बिजनेस शुरू करने में सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) संचालित की गयी है। इस योजना के तहत बिज़नेस शुरू करने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ अधिकतम 25 लाख एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक महिला या पुरुष को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मिलेगा 25 लाख
पेपर कप प्लेट निर्माण, बेकरी उत्पाद, सीमेण्टेड ईंट निर्माण, आलू चिप्स निर्माण, घानी तेल निर्माण, डेरी उत्पाद, आइसक्रीम उत्पाद, मसाला उद्योग, नूडल्स निर्माण, आटा मिल, राइसमिल, फर्नीचर निर्माण, नोट बुक निर्माण, पेन्ट निर्माण, जूता-चप्पल निर्माण, साबुन/शैम्पू/वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रीकेशन वर्क, कम्प्यूटर एसेम्बिलिंग, मिठाई निर्माण, आलमारी / कूलर बाडी निर्माण, बुटीक, रेडीमेड गारमेण्ट्स, धागा एवं राखी निर्माण की इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख तक के ऋण दिये जाने का प्राविधान रखा गया है।
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सर्विस सेक्टर इकाई के लिए 10 लाख का लोन
टेन्ट हाउस, डी०जे० साउण्ड एवं लाइट सर्विस सेन्टर, आटो सर्विस सेन्टर, नाई का कार्य, टी०पी०फिज रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, रेस्टोरेण्ट, लाण्ड्री सर्विस सेन्टर, स्क्रीन प्रिन्टिग, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, कम्प्यूटर साइबर कैफे, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, टेलरिंग इत्यादि के इकाई स्थापना हेतु अधिकतम रू० 10.00 लाख तक के ऋण दिये जाने का प्राविधान रखा गया है।
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यह लोग कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो साथ ही किसी वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए एवं पूर्व में शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित न हुआ हो।
आवेदन के लिए चाहिए होंगे ये कागजात
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय शपथ पत्र परियोजना प्रारूप, विशेष श्रेणी के लाभार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रतियां, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे।
यहां करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति अपना स्वंय का उद्यम स्थापित करने हेतु www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उक्त योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता एवं शर्तों का उल्लेख उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता हेतु कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, देवा रोड, सोमैया नगर, जिला बाराबंकी से सम्पर्क किया जा सकता है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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