फतेहपुर-बाराबंकी।
ई-पॉस मशीन के माध्यम से कार्ड धारकों को कम खाद्यान्न का वितरण करने व गरीबों के हक़ पर डाका डालकर सरकारी राशन की कालाबाज़ारी के आरोप में विकास खण्ड सूरतगंज की ग्रामपंचायत फूलपुर (करनपुर) के उचित दर विक्रेता के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक फतेहपुर की तहरीर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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आपको बताते चले कि विकास खण्ड सूरतगंज की ग्रामपंचायत फूलपुर (करनपुर) के उचित दर विक्रेता रामचन्द्र द्वारा ई-पॉस मशीन के माध्यम से कम खाद्यान्न का वितरण किये जाने की शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक फतेहपुर अखिलेश कुमार तिवारी द्वारा गुरुवार को कोटेदार रामचन्द्र की उचित दर दुकान की जाँच की गयी। जाँच के समय दुकान बन्द पायी गयी। कोटेदार को बुलवा कर दुकान खुलवाई गयी तो मौक़े पर रेट बोर्ड/साइन बोर्ड/स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। दुकान में खाद्यान्न व चीनी का कोई स्टॉक भी नहीं पाया गया। मांगे जाने पर कोटेदार स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर भी नही दिखा सका।
पूर्ति निरीक्षक द्वारा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध खाद्यान्न आवंटन, वितरण, अवशेष रिपोर्ट से मिलान किए जाने पर 50.065 कुंतल गेहूँ, 60.525 कुंतल चावल तथा कुल 42 किलो चीनी का घोटाला पाया गया। जांच के समय तक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ई-पॉस लाइव ट्रांजेक्शन डिटेल के अनुसार कोटेदार रामचन्द्र द्वारा कुल प्रचलित 230 राशनकाडों के सापेक्ष 04 राशनकार्डों पर ही वितरण किया जाना पाया गया। जोकि उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 के प्राविधानों एवं अनुबन्ध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिलाधिकारी की अनुमति के बाद दर्ज हुई एफआईआर
पूर्ति निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी द्वारा जांच में पायी गई अनियमितताओं के संबंध में जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई व अनुमति मिलने के बाद थाना मोहम्मदपुर खाला पर तहरीर देकर कोटेदार रामचन्द्र के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
Author: Barabanki Express
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