बाराबंकी।
व्यवसायिक वाहनों के मालिको को बकाया टैक्स जमा करने का सुनहरा मौका देने के लिए योगी सरकार द्वारा एक बार फिर ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन टैक्स बकाया है और बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने में छूट चाहते हैं। वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटर वाहन के लिए रु० 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है।
बाराबंकी की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अंकिता शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वाभी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हो अथवा जिनकी अपील पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हो, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा।
परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरुद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वितपोषक जिनके वाहन का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, वो भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकते है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने वाहन के बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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