बाराबंकी।
जनपद के मैरिज लॉनों, बैंक्वेट हालों, रिसार्टस, होटल एवं अन्य उत्सव स्थलों पर शराब पिलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस शराब परोसते पकड़े जाने पर मौके से शराब को जब्त करने के साथ ही आबकारी राजस्व क्षति के दृष्टिगत नियमानुसार सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराते हुये जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि समारोह में शराब पिलाने के लिए अब अकेजनल बार (एफ०एल०-11) (समारोह में मदिरा पिलाने हेतु एक दिन का लाइसेंस) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस मदिरा पान का प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये, मौक़े से शराब को जब्त करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अकेजनल बार (एफ०एल०-11) का लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
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जिला आबकारी अधिकारी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि सूचना प्राप्त होती है। तो तत्काल जनहित में निम्नलिखित मोबाइल नम्बरो पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
- जिला आबकारी अधिकारी 9454465638
- आबकारी निरीक्षक नवाबगंज 9454466232
- आबकारी निरीक्षक, रामसनेही घाट 8299427050
- आबकारी निरीक्षक, हैद्ररगढ़ 9454466234
- आबकारी निरीक्षक, फतेहपुर 8948730599
- आबकारी निरीक्षक, सिरौलीगौसपुर 7017569578
- आबकारी निरीक्षक, रामनगर 7303337393
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
Author: Barabanki Express
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