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बाराबंकी : मारफीन तस्कर की 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति होगी कुर्क , जिलाधिकारी ने कर दिया आदेश

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बाराबंकी।

बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मारफीन तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनके खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य जासिम की लगभग 14 करोड़ 2.50 लाख रुपये कीमत की चल अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जायेगा।

गौरतलब है कि बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। इसी क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जासिम पुत्र जलीस निवासी मोहल्ला हटिया कस्बा सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी, द्वारा स्वयं व अपने भाई हासिम के नाम पर अर्जित की गई लगभग 14 करोड़ 2.50 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा उक्त संपत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

पुलिस के मुताबिक तस्कर जासिम अपने गिरोह के सरगना मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी राजा कटरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। ज्ञात हो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना मुनव्वर उपरोक्त की लगभग 16 करोड़ 13 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व में कुर्क किया जा चुका है तथा जासिम उपरोक्त इसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

रिपोर्ट – आसिफ हुसैन/ मन्सूफ अहमद

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