बाराबंकी।
युवाओं को नशे की गर्त में ढकेल कर अकूत संपत्ति जमा करने वाले मारफीन तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में पुलिस, प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर अकील की लगभग 06 करोड़ 24 लाख रुपये की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अकील उर्फ भूरा पुत्र मो0 नसीम निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मो0 सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा तस्कर अकील के ग्राम ओबरी परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित एक अदद भूखण्ड क्षेत्रफल 445.93 वर्गमीटर कीमत लगभग- 6,00,00,000/- रुपये व उक्त भूखण्ड के 31.95 वर्ग मीटर आंशिक भाग पर निर्मित दो मंजिला मकान कीमत लगभग 24,00,000/- रुपये कुल कीमत लगभग 06 करोड़ 24 लाख रुपये को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया।