बाराबंकी : नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपियों को 11 साल की सज़ा

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बाराबंकी।

नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-46 बाराबंकी ने अभियुक्तगण को 11 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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दिनांक 26.09.2016 को थाना फतेहपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 1- सिराज पुत्र खालिक 2- सलमान उर्फ छोटू पुत्र खालिक निवासीगण ग्राम भेटहरा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध अपनी नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का मुकदमा थाना फतेहपुर पर दर्ज कराया था। न्यायालय में सुनवायी के दौरान वादी व गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-46 बाराबंकी ने आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए 11 वर्ष का कठोर कारावास व 18,000 रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनायी है।

रिपोर्ट- मन्सूफ अहमद

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