Barabanki: कोर्ट के आदेश पर ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी के खिलाफ़ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

 


बाराबंकी-यूपी।
पंचायत सहायक भर्ती में पद का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे नाबालिग की भर्ती करना बाराबंकी ज़िले के सिद्धौर ब्लाक की ग्राम पंचायत मीरापुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर थाना कोठी पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ़ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामला सिद्धौर ब्लाक की ग्राम पंचायत कोठी से जुड़ा हुआ है। जहां प्रियंका चौहान पत्नी श्रवण चौहान का चयन पंचायत सहायक के पद पर होना था। लेकिन तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी ने नियम कानून को ताख पर रखकर उनके स्थान पर एक नाबालिग लड़की का चयन कर दिया था। जिस पर प्रियंका चौहान ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए उक्त भर्ती को रद्द कराया। जिसके बाद हुई नई भर्ती में प्रियंका चौहान को पंचायत सहायक पद पर तैनात दी गयी।
दूसरी तरफ ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए नवनियुक्त पंचायत सहायक प्रियंका चौहान ने सीजेएम बाराबंकी कोर्ट में बीएनएस 175(3) के तहत वाद दाखिल किया। जिस पर सुनवायी करते हुए सीजेएम बाराबंकी सुधा सिंह ने कोठी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। जिसके अनुपालन में सुषमा अवस्थी ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कोठी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद

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Author: Barabanki Express

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