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Barabanki: वारंट के बावजूद कोर्ट में हाज़िर न होने पर पॉक्सो एक्ट के आरोपी के खिलाफ हुई धारा 82 की कार्रवाई

 

हैदरगढ़-बाराबंकी।
न्यायालय द्वारा बार बार वारंट जारी करने के बावजूद बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे वांछित आरोपी द्वारा न्यायालय में हाज़िर न होने पर न्यायालय द्वारा धारा 82 की नोटिस जारी की गई है। सुबेहा पुलिस द्वारा आरोपी के घर धारा-82 की नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई है।

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जानकारी के मुताबिक सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलीगेरावा गांव निवासी संजय पुत्र महेश धोबी धारा 376, 363, 366 सहित पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित आरोपी है। न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बावजूद न्यायालय के समक्ष हाजिर न होकर काफी दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा फरार चल रहे आरोपी के घर दबिश दी गयी लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ सका है।

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पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 82 का नोटिस जारी कर उसे 07 नवम्बर 2024 को न्यायालय के समक्ष हाज़िर होने का आदेश दिया गया है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सुभाष यादव ने आरोपी के घर जाकर धारा 82 की नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है। यदि आरोपी 28 दिन के अंदर पुलिस व न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट – मोहम्मद इदरीस

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Author: Barabanki Express

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