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बाराबंकी : प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, उधारी के रुपये मांगने पर दोस्त ने ही रेत डाला था गला

 

बाराबंकी।

स्वाट/सर्विलांस व थाना कुर्सी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रॉपर्टी डीलर अतुल हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हत्यारोपी मृतक का दोस्त है और उधारी के रुपये वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में उसके द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीती 02.11.2023 की रात्रि को थाना कुर्सी क्षेत्रान्तर्गत हबीबपुर के पास किसान पथ की सर्विस लेन पर खड़ी कार में एक व्यक्ति के घायल अवस्था में होने की सूचना पर थाना कुर्सी पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पास से प्राप्त पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान अतुल पाण्डेय पुत्र कपिल देव पाण्डेय उम्र 38 वर्ष निवासी N-2/669C, C.M.S. कालेज, सेक्टर-O अलीगंज जनपद लखनऊ के रूप में हुई। दिनांक 03.11.2023 को थाना कुर्सी पर मृतक के पिता कपिल देव पाण्डेय द्वारा प्रापर्टी व रुपयों के लेन देन को लेकर 04 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना कुर्सी पर मु0अ0सं0 309/2023 धारा 302 भादवि0 बनाम 1. यामीन, 2. कल्लू निवासीगण पडरी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी, 3. सत्येन्द्र सोनी उर्फ सोनू व 4. माजो पुत्र स्व0 अफजल हसन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गये। स्वाट/सर्विलांस व थाना कुर्सी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पूछताछ, साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज व डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विवेक वर्मा उर्फ विकास पुत्र रामचन्दर वर्मा उम्र करीब 34 वर्ष निवासी 535/7 सेक्टर-B फतेहपुर थाना अलीगंज जनपद लखनऊ का नाम प्रकाश में लाया गया, जिसे दिनांक 04.11.2023 को बेहटा अण्डर पास, थाना कुर्सी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की कब्जे/निशांदेही पर आलाकत्ल 01 अदद रक्त रंजित छूरा व शर्ट, एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद मोबाइल व कार बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई एवं चारों व्यक्तियों की नामजदगी गलत पायी गयी।

पूछताछ व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आया कि मृतक अतुल व अभियुक्त विवेक पूर्व से दोस्त थे। अभियुक्त विवेक द्वारा अपनी बहन की शादी के लिए मृतक से 60,000/- रुपये उधार लिये गये थे, जिसमें से 40,000/- रुपये वापस करने शेष थे, जिसे वापस न करने पर मृतक द्वारा अभियुक्त को गाली गलौज एवं घर जाकर भी बेइज्जत किया गया था। विवेक द्वारा बेइज्जती से आहत होकर अतुल की हत्या करने हेतु योजना बनाई गई। दिनांक 02.11.2023 को अभियुक्त विवेक ने मृतक के घर जाकर कुछ रुपयों को वापस देने की बात कह कर एवं पार्टी करने के लिए अतुल के साथ अल्टो कार में ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठकर निकल लिये और रास्ते में अतुल को अधिक शराब भी पिलाई। मृतक द्वारा रुपये मांगने पर अभियुक्त द्वारा बहाना बना दिया गया कि जिससे रुपये लेने थे वह अभी आया ही नहीं। मृतक द्वारा पडरी स्थित साइट देखने जाने की बात कहने पर अभियुक्त विवेक भी मौका पाकर उसके साथ हो लिया। मृतक द्वारा किसान पथ की सर्विस लेन हबीबपुर के पास सिगरेट पीने के दौरान पुनः अभियुक्त को रुपयों के लिए गाली-गलौज की गई, जिस पर अभियुक्त विवेक द्वारा अपने पास छुपाये गये पूर्व में शिलांग (मेघालय) से खरीदा हुआ मछली काटने के छूरे से एक ही बार में वार कर उसकी हत्या कर दी गई।

रिपोर्ट – आसिफ हुसैन / मन्सूफ अहमद

Barabanki Express
Author: Barabanki Express

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