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रामसनेहीघाट-बाराबंकी।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर शराब निष्कर्षण व बिक्री कर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस, प्रशासन द्वारा शराब माफिया प्रेमा व उसके पति पर गाज गिराते हुए लगभग 20 लाख 21 हजार रुपये कीमत की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 275/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्त 1. प्रेमा पत्नी रामराज 2. रामराज पुत्र गोगे निवासीगण ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगांवा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध अपमिश्रित शराब बनाकर उसकी बिक्री करने जैसे अपराधिक कृत्य कारित कर अवैध रूप से धनोपार्जन करते हुए अचल सम्पत्तियां अर्जित की गई।
बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा गिरोह सरगना प्रेमा व उसके पति पत्नी रामराज पुत्र गोगे निवासी ग्राम सिकलिकपुरवा मजरे बनगांवा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी की अवैध रूप से अर्जित कर ग्राम सिकिलकपुवा मजरे बनागांवा थाना टिकैतनगर स्थित अचल सम्पत्ति/मकान कीमत लगभग 20 लाख रुपये व थाना टिकैतनगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा में जमा कुल राशि 21,613.40/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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Author: admin
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