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रामसनेहीघाट-बाराबंकी।
पुलिस, प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों पर गाज गिराते हुए गौमांस तस्करो की करीब 57 लाख कीमत की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
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पुलिस के अनुसार थाना असन्द्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में गिरोह के सक्रिय सदस्य 1-इनायत अली उर्फ चंदू पुत्र बसारत अली निवासी उत्तरी अंसारी सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी 2- तालिब पुत्र स्व0 निजामुद्दीन निवासी उत्तरी अंसारी सिद्धौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी, 3- सिराज उर्फ दुर्री पुत्र कल्लू निवासी दक्षिणी अंसारी थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अर्थिक/भौतिक लाभ के लिए गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर अवैध तरीके से गोवंशीय पशुओं को पिकअप में क्रूरतापूर्वक लाद कर सूनसान स्थानों पर ले जाकर वध करते है और मांस को बेचकर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जाता है।
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पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति इनायत अली उर्फ चंदू पुत्र बसारत अली का ग्राम उत्तरी अंसारी थाना असन्द्रा में स्थित मकान कीमत लगभग- 15,00,000/- रुपये, तालिब पुत्र स्व0 निजामुद्दीन का ग्राम उत्तरी अंसारी थाना असन्द्रा में स्थित मकान कीमत लगभग- 12,00,000/- रुपये व सिराज उर्फ दुर्री पुत्र कल्लू का ग्राम दक्षिणी अंसारी थाना असन्द्रा स्थित मकान कीमत लगभग- 30,00,000/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुनादी करवा कर कुर्क कर लिया गया है।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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Author: admin
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