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बाराबंकी।
पुलिस, प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले शातिर तस्कर पर चाबुक चलाते हुए तस्कर की 55 लाख कीमत की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर अनवार जैदपुर थाने का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है।
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पुलिस के अनुसार थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त अनवार पुत्र मुख्तार निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी थाना जैदपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्त द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करके नवयुवक वर्ग को नशे की लत में डालने जैसा अपराध कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जाता है तथा जनपद बाराबंकी व आस-पास के जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई की जाती है। अभियुक्त अनवार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध कारोबार से किये गये धनोपार्जन से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध रूप से अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा आज मुनादी करवा कर उक्त अचल सम्पत्ति ग्राम टिकरा उस्मा स्थित मकान कुल कीमत लगभग 55,00,000/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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Author: admin
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