रामनगर-बाराबंकी।
बैंक मैनेजर से साठ गांठ कर जालसाज़ ने बैंक में बंधक भूमि का आदेश खतौनी पर नही चढ़ने दिया। जालसाज़ ने भूमि को पाक साफ बता कर एक विधवा महिला के नाम ज़मीन का बैनामा कर दिया। बैनामा कराने के एक साल बाद जब खतौनी पर लोन संबंधित आदेश की अमलदारामद हुई तो महिला के होश उड़ गए। पीड़िता ने विक्रेता सहित तत्कालीन शाखा प्रबंधक के विरुद्ध स्थानीय थाने पर जालसाजी आदि धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुशीला पत्नी राम सुमिरन निवासिनी डल्लू खेड़ा परगना भिटौली कला तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी ने थाना रामनगर में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि तहसील रामनगर अंतर्गत ग्राम मरौचा निवासी राम हरख पुत्र छोटेलाल ने ग्राम मरौचा स्थित अपनी भूमि गाटा संख्या 409 रकबा 0.593 हेक्टेयर को पाक साफ बताकर 11 मई 2022 को तय रकम लेकर उप निबंधक कार्यालय रामनगर में उसके पक्ष में बैनामा किया था। ज़मीन का बैनामा लेते समय खतौनी की जांच में भी लोन सम्बंधित कोई भी आदेश खतौनी पर नही दर्ज था।
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एक साल बाद जानकारी मिली की विकृत भूमि ग्रामीण बैंक शाखा रामनगर में दिनांक 30 नवंबर 2014 से ही बंधक है। जानकारी मिलने पर जब पुनः खतौनी निकलवायी तो उसपर बंधक आदेश दर्ज पाया गया जो भूमि का बैनामा लेने के एक साल बाद दिनांक 24.06.2023 को दर्ज कराया गया था। महिला ने बताया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा राम हरख के साथ जालसाजी करके उक्त आदेश को दबाए रखा गया और 09 वर्ष बाद खतौनी पर दर्ज कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि विक्रेता राम हरख व शाखा प्रबंधक द्वारा जानबूझकर परेशान किया गया व जान माल की धमकी दी गई। इससे मुझे मानसिक रूप से परेशानियां हुई तथा मेरी दो छोटी-छोटी नाबालिक बच्चियों है। इस संबंध में थाना रामनगर के प्रभारी निरीक्षक रितेश पांडेय ने बताया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है।
रिपोर्ट – निरंकार त्रिवेदी
Author: Barabanki Express
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