ज़ैदपुर-बाराबंकी।
नायब तहसीलदार गरिमा भार्गव व पूर्ति निरिक्षक संजय कुमार द्वारा करी गयी जांच में ग्रामीणों द्वारा कोटेदार पर लगाए गए ग़बन के आरोप सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश पर कोटे को निलंबित करते हुए गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाले कोटेदार के विरुद्ध ज़ैदपुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। ज़िला प्रशासन की कार्रवाई से घपलेबाज़ कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
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बताते चलें कि सरकार द्वारा गरीबों को पूरा राशन दिलाने के लिये हर संभव कोशिश जारी रहती है। फिर भी घपलेबाज़ कोटेदार अपनी मनमानी व दबंगई करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला जैदपुर थाना क्षेत्र के विकास खण्ड सिद्धौर के न्यौछना ग्राम पंचायत का है। जहां कोटेदार ताजमुल निशा की लगातार शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम में शामिल नायब तहसीलदार गरिमा भार्गव व पूर्ति निरिक्षक संजय कुमार द्वारा मौक़े पर पहुंच कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कोटेदार द्वारा 136 कार्ड धारकों को राशन ही नहीं दिया गया है। स्टॉक में अनाज भी मौजूद नहीं पाया गया। अनियमितता पाए जाने पर कार्ड धारकों को छतौनी गांव के कोटे की दुकान से जोड़ते हुए कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गयी।
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पूर्ति निरिक्षक संजय कुमार ने बताया जांच में भारी तदाद में चावल, गेहूं, शकर की कालाबाजारी सामने आयी है। अंगूठा लगवा कर गरीबों को राशन न देने के मामले के साथ तमाम कमियां मिली है। जिलाधिकारी के आदेश पर जैदपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी कोटेदार ताजमुल निशा के ख़िलाफ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
रिपोर्ट – मिर्ज़ा आसिफ हुसैन
Author: Barabanki Express
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