मसौली-बाराबंकी।
कुटरचित बिल बनाकर मेघालय प्रान्त से प्रतिबंधित चीड़ की लकड़ी की तस्करी कर हरियाणा ले जा रहे दो गैरजनपदीय लकड़ी तस्करो को गिरफ्तार कर सफदरगंज पुलिस ने करीब 35 लाख रुपये कीमत की प्रतिबंधित चीड़ की लकड़ी बरामद की। पुलिस ने ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम,1976 व 3/28 उ0प्र0 ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एण्ड अदर फारेस्ट प्रोड्यूस रूल्स,1978 का मुकदमा दर्ज कर तस्करो को जेल भेज दिया है।
सफ़दरगंज थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक देवी चरण गुप्ता, उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, रिषभ सिंह चंदेल की टीम ने मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पलहरी बकरी बाजार के निकट अयोध्या की ओर से आ रहे ट्रक नंबर UP 25 CT 6241 को रोककर ट्रक पर लदे बांस के बीच छिपाकर ले जाए जा रहे 75 अदद प्रतिबंधित चीड़ की लकड़ी के बोटे बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्करो यासीन पुत्र अनीस व मो0 साजिद पुत्र बुन्दन निवासीगण भानमण्डी पोस्ट निजाम डाण्डी थाना जहांनाबाद जनपद पीलीभीत के पास से कोलकाता निवासी अंकित के नाम पर बना बांस का कूटरचित बिल भी बरामद किया गया है।
पूछताछ में गिरफ्तार तस्करो ने बताया कि बालाजी ट्रांसपोर्ट के मालिक के कहने पर मुकेश गोस्वामी (जी0एस0टी0 धारक/माल स्वामी) ने अपने गोदाम से प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी ट्रक में बांस के बीच में छिपाकर लदवाई थी। जिसे मेघालय से गुड़गांव (हरियाणा) ले जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बरामद लकड़ी की कीमत करीब 35 लाख रुपये है। जिसे बाँसों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। तस्करी में लिप्त बालाजी ट्रांसपोर्ट के मालिक नाम पता अज्ञात, मुकेश गोस्वामी (जी0एस0टी0 धारक/माल स्वामी), ट्रक के स्वामी मो0 रेहान व गिरफ्तार तस्करो के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
रिपोर्ट – आसिफ हुसैन
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Author: Barabanki Express
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