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Barabanki: संपत्ति के लिए पिता को पेड़ से बांधकर चाकू से रेत डाला गला, चार साल बाद बेटे और बहू को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा

 

बाराबंकी।
बाराबंकी जनपद के थाना फतेहपुर से संबंधित हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश,फास्ट ट्रैक कोर्ट, राकेश यादव ने ज़मीन की लालच में पिता की हत्या करने वाले बेटे और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फतेहपुर थानांतर्गत फतहापुर गांव के चौकीदार ने 26.11.2020 को थाने में लिखित सूचना दी थी कि उसके गांव के रहने वाले मनोज कुमार ने अपने पिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। दरअसल मृतक श्रीराम (56) की पत्नी का देहान्त बहुत पहले हो गया था। वह मौज मस्ती के लिए पैतृक जमीन बेचकर पैसे खर्च करता था। पुत्र मनोज कुमार व उसकी पत्नी अमिता देवी उर्फ किरन के साथ एक ही घर मे रहने के बावजूद श्रीराम अपना खाना अलग बनाता खाता था। उसने बेटे मनोज को सिर्फ एक बीघा जमीन खेती के लिए दी थी। जिसके चलते मनोज दूसरो की जमीन बंटाई पर लेकर पत्नी के साथ खेती बारी करता था।

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श्रीराम के पास 17/18 बीघा जमीन थी जिसमें से चार पांच बीघा जमीन वह बेंच चुका था। जबकि मनोज खेती बेचने का विरोध करता था इसी बात को लेकर मृतक श्रीराम की बेटे मनोज कुमार और बहू अनीता देवी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। खेती पर श्रीराम ने बैंक से लोन भी ले रखा था और वह चाहता था कि खेत बेचकर बैंक का लोन चुका दे। यह बात मनोज को अच्छी नहीं लगती थी। मनोज जानता था कि अगर उसके पिता अपने जीते जी खेती बेंच देंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जबकि मृतक श्रीराम खेती बेचने पर आमादा था।

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इसी बात को लेकर 26.11.2020 को शाम लगभग 5:30 बजे उसकी और बेटे मनोज की कहासुनी हो गयी। तभी मनोज आक्रामक हो गया और दरवाजे पर लगे गूलर के पेड़ से पिता श्रीराम को बांध कर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिया।कोर्ट में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज राकेश यादव ने अभियुक्त मनोज कुमार और उसकी पत्नी अमिता देवी उर्फ किरन को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास से दंडित करने के साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया  है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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