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बाराबंकी में एक और पत्रकार पर मुकदमा दर्ज, चोरी की वारदात की ख़बर में पुलिस के लिए कही थी यह बात

 

सिरौलीगौसपुर-बाराबंकी।
बाराबंकी में एक चोरी की वारदात की ख़बर में पुलिस के लिए शराबी, गद्दार और नमक हराम जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना एक यूट्यूब चैनल के कथित पत्रकार को भारी पड़ गया। यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कथित पत्रकार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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बदोसराय कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक विश्वनाथ सिंह की तहरीर के मुताबिक रसूलपुर निवासी कथित पत्रकार अनिल कुमार कनौजिया द्वारा Atv 9 यूट्यूब चैनल व फेसबुक पर दिनांक 18/11/ 24 को कोतवाली बदोसराय का गेट दर्शाते हुए खबर प्रसारित की गई है कि कोतवाली बदोसराय से चंद कदम की दूरी पर कमरु‌द्दीन उर्फ मासूक अली के घर में चोरी की वारदात में पुलिस उसके घर पर अब तक पूछताछ के लिए नहीं गई है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। जबकि उक्त घटना मे तत्काल 112 पुलिस व प्रभारी निरीक्षक द्वारा डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर वादी तथा घर के सदस्यों व आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी।

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उप निरीक्षक के मुताबिक उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर संदिग्ध नंबरों को प्राप्त कर उसकी डिटेल हेतु सर्विलांस की मदद ली जा रही है। इसके अतिरिक्त पत्रकार द्वारा वीडियो में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस शराब पीकर चौराहे पर सोती है और ग‌द्दार व नमक हराम है। जो अत्यंत आपत्तिजनक है इससे स्थानीय पुलिस का मनोबल गिरा है और भावनाएं आहत हुई हैं। उपरोक्त प्रसारण से पूर्व कथित पत्रकार द्वारा विवेचक या स्थानीय पुलिस से कोई अपडेट नहीं लिया गया है। कथित पत्रकार अनिल कनौजिया पुलिस से अक्सर अपेक्षा करता है पूर्ण न करने पर भ्रामक व मिथ्या खबर वीडियो पोस्ट वायरल करता है और आम जनमानस में भय व असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

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उप निरीक्षक के मुताबिक कथित पत्रकार द्वारा पुलिस विभाग व उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध द्वेषवश यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो प्रसारित किया गया है। इससे पूर्व भी अनिल कनौजिया के द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 337/ 2022 धारा 505/ 177 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट व मु0अ0स0 297 /2018 धारा 186/132/354/ 427 आईपीसी पंजीकृत है। अनिल कनौजिया की आम शोहरत अच्छी नहीं है। उप निरीक्षक की तहरीर पर बदोसराय कोतवाली में कथित पत्रकार अनिल कनौजिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 212, 353 (2) व 67 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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