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Barabanki: 08 साल की दलित बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी को 20 साल कैद और 37 हजार रूपये अर्थदंड की सज़ा

 

बाराबंकी।
आठ साल की दलित बालिका के साथ दुराचार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आरोपी को बीस वर्ष की कैद तथा 37 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।
शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि थाना सफदरगंज के ग्राम उधौली निवासी एक अनुसूचित जाति की महिला ने 31-3-2021 को थाना सफ़दरगंज में एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि बीती रात करीब 09 बजे गांव का ही मोहम्मद अजीज उसकी आठ वर्षीय नाबालिक लड़की को रूपये वा संतरे का लालच देकर खेत में बुला ले गया। जहां उसके कपड़े उतार कर अश्लीलता की तथा दुराचार किया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 354ख, 376(3), 504, 506 तथा पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देकर बीस वर्ष की कठोर कैद वा 37 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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