पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संगठित गिरोह बना कर जनधन योजना के नाम पर लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर जालसाज़ की 30 लाख 58 हज़ार रुपये कीमत की संपत्ति को पुलिस व प्रशासन द्वारा धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया है।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम भरसवा, थाना रामनगर द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम भरसवा, लालता प्रसाद त्रिपाठी पुत्र भवानी प्रसाद त्रिपाठी निवासी 624डी/190 न्यू गुलिस्ता कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ स्थायी पता ग्राम व पोस्ट भिखरा थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी व भगवानदीन चौधरी पुत्र स्व0 सुकई चौधरी निवासी ग्राम रामपुर तेलियानी थाना रामनगर के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 07-08 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु लोगो को सरकार की तरफ से प्रतिमाह 500-500 रुपये दिलाये जाने का प्रलोभन देकर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने के बहाने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करा कर मुद्रा लोन स्वीकृत करा लिया जाता था तथा स्वीकृत लोन की रकम में से कुछ रुपये उन्हें देने के बाद शेष बचे रुपये गिरोह द्वारा निकाल लिए जाते थे। इस तरह के आपराधिक कृत्य से अवैध रूप से धनोपार्जन कर सरगना रियाज अहमद द्वारा अपने एवं पुत्र अयाज अहमद के नाम पर अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख 58 हजार रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 08.11.2023 को थाना बदोसराय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।