बाराबंकी।
पुलिस प्रशासन द्वारा मादक प्रदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले तीन शातिर तस्करों पर गाज गिराते हुए तस्करों की एक करोड़ से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मच गया है।पुलिस के मुताबिक थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण मो0 शारिफ उर्फ शारिक पुत्र इम्तियाज अली उर्फ छोट्टन निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी (हिस्ट्रीशीटर/गैंग सरगना) व मो0 अहमद पुत्र मो0 अतीक निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी(हिस्ट्रीशीटर/गैंग सदस्य) द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार से किये गये धनोपार्जन से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति मो0 शारिक के ग्राम टिकरा उस्मा स्थित मकान कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपये व मो0 अहमद के ग्राम टिकरा मुर्तजा स्थित दो मकान कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई।इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा शातिर तस्कर व थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफसार उर्फ अफसरू पुत्र इम्तियाज अली उर्फ टुन्ने उर्फ हाशिम अली निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के
ग्राम टिकरा उस्मा स्थित मकान कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये को भी धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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