Barabanki News: बाराबंकी में यूट्यूबर अनुज धीमान पर एक लाख की कथित रंगदारी मांगने और पत्रकार को अपमानित करने के आरोप में BNS की गंभीर धाराओं में केस दर्ज।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 24 सितंबर 2026
बाराबंकी में सोशल मीडिया पर सक्रिय एक यूट्यूबर पर एक लाख रुपये की कथित रंगदारी मांगने, धमकाने और पत्रकार को अपमानित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली पुलिस ने एसपी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर आरोपी अनुज धीमान के खिलाफ BNS की धारा 308(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
मामले में दक्षिण टोला बंकी निवासी न्यूज चैनल के पत्रकार सतीश कुमार कश्यप ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि आरोपी सोशल मीडिया पर अपने नाम से फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित करता है और लंबे समय से देवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार को कथित तौर पर धमकाकर एक लाख रुपये की मांग कर रहा था।
डॉक्टर से एक लाख रुपये मांगने का आरोप
पत्रकार सतीश कुमार कश्यप की शिकायत के अनुसार, आरोपी द्वारा डॉ. संजीव कुमार से कथित तौर पर कहा जा रहा था कि यदि रुपये नहीं दिए गए तो उन्हें बेइज्जत किया जाएगा और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सोशल मीडिया पर उजागर कर दिया जाएगा।
शिकायत के मुताबिक, डॉक्टर ने कथित मांग को मानने से इनकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है और वह रुपये नहीं देंगे।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर ने जब आरोपी को यह बताया कि नोएडा में एक टीवी चैनल में कार्यरत उनके एक रिश्तेदार ने उनसे कहा हैं कि यदि कोई फर्ज़ी पत्रकार ब्लैकमेल या धन उगाही की कोशिश करे तो इसकी शिकायत पत्रकार सतीश कश्यप से की जा सकती है।
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पत्रकार को लेकर भी कथित अपमानजनक टिप्पणी
सतीश कुमार कश्यप का आरोप है कि इस बात पर आरोपी अनुज धीमान ने डॉक्टर के सामने उन्हें अपमानित किया और उनकी सामाजिक छवि खराब करने वाली कथित टिप्पणी की।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पत्रकार को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह बहुत नीच व्यक्ति हैं और कम पैसों में बिक जाता हैं। हम कम पैसों में डील नहीं करेंगे, तुमसे 1 लाख रुपए ही लेंगे।
पत्रकार ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है। इस तरह की कथित टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पत्रकार के रूप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

CHC अधीक्षक ने भी पहले दी थी शिकायत
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवा सीएचसी के अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार ने भी 16 सितंबर 2026 को एसपी बाराबंकी और डीएम बाराबंकी को अलग-अलग शिकायत दी थी।
शिकायत में डॉ. संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि 15 सितंबर को आरोपी यूट्यूबर द्वारा उनके और CHC देवा की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से एक तथ्यहीन और आधारहीन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
अधीक्षक ने शिकायत में वीडियो को असत्य, भ्रामक और निराधार बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
फोन कर मिलने का दबाव और अवैध धन मांगने का आरोप
डॉ. संजीव कुमार की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पूर्व में फोन कर उनसे मिलने का दबाव बनाया था। अधीक्षक ने आरोप लगाया कि उनसे कथित तौर पर अवैध रूप से धन की मांग भी की गई।
उन्होंने कहा था कि वायरल वीडियो से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और शासन की छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए वीडियो का संज्ञान लेकर संबंधित यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई और वीडियो का खंडन कराने की मांग की थी।
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अधिवक्ता ने भी दो लाख रुपये मांगने का लगाया आरोप
मामले में एक और शिकायत सामने आने का दावा किया गया है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अजय यादव ने 17 सितंबर 2026 को एसपी अर्पित विजयवर्गीय को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि यूट्यूबर अनुज धीमान ने सन्दौली उमरपुर गांव के कुछ किसानों से दो लाख रुपये की कथित रंगदारी की मांग की।
अधिवक्ता के मुताबिक, रुपये देने से इनकार करने पर किसानों की जमीन को नवीन परती बताते हुए कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
पत्रकार की तहरीर पर FIR, आरोपी की तलाश
पत्रकार सतीश कुमार कश्यप की तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अनुज धीमान के खिलाफ BNS की धारा 308(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी अनुज धीमान फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
BNS 308(2) में सात साल तक की सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) जबरन वसूली (Extortion) से संबंधित है। इस धारा के तहत जबरन वसूली का अपराध साबित होने पर सात वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है।

तीन शिकायतें, लेकिन कार्रवाई को लेकर सवाल
इस मामले में 22 सितम्बर 2026 को दी गई पत्रकार सतीश कुमार कश्यप की शिकायत पर FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं 16 सितम्बर को CHC देवा के अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार और 17 सितम्बर अधिवक्ता अजय यादव की ओर से भी एसपी अर्पित विजयवर्गीय को व 17 सितम्बर को ही सन्दौली उमरपुर निवासी किसानों द्वारा एसपी व डीएम को शिकायत दिए जाने की बात सामने आई है।
ऐसे में पहले दी गई शिकायतों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसे लेकर भी जनपद में चर्चाओं का बाजार गरम चल रहा है। शिकायतों को लेकर पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है, इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद












