बाराबंकी।
प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर जनपद के 22694 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम के रूप में 07 करोड़ 60 लाख 36 हज़ार का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है। उप कृषि निदेशक बाराबंकी ने प्रेसनोट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले वर्ष खरीफ 2023-24 की फसलों में कुल 85683 कृषकों ने फसल बीमा कराया था, जिसके उपरान्त मध्यावधि सर्वे एवं अन्तिम क्राप कटिंग परिणामों के आधार पर 20977 कृषकों को रू0 715.73 लाख का क्लेम भुगतान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रबी, 2023-24 में 51106 कृषकों ने फसल बीमा कराया था, जिसके सापेक्ष मध्यावधि क्लेम के रूप में 1717 कृषकों रू0 44.63 लाख का क्लेम भुगतान प्राप्त हुआ है जबकि अभी रबी फसलों के अन्तिम क्राप कटिंग परिणामों के आधार पर क्लेम का भुगतान होना शेष है। इस प्रकार अभी तक गत वर्ष जनपद बाराबंकी के 22694 कृषकों को फसल बीमा क्लेम के रूप में रू0 760.36 लाख का भुगतान किया जा चुका है। रबी फसलों के अन्तिम भुगतान के उपरान्त यह आंकड़ा और बढ़ेगा।
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उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी कि इस वर्ष खरीफ फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋणी कृषकों के फसल बीमा हेतु सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वतः प्रीमियम काटकर बीमा कम्पनी को प्रेषित कर दिया जाता है। जो ऋणी कृषक लाभ नहीं लेना चाहते हें वे 04 अगस्त तक आप्ट आउट फार्म भरकर अपने बैंक में जमा करा दें। गैर ऋणी कृषक अपने बैंक/जनसेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जनपद बाराबंकी खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, उर्द और अरहर की फसलें फसल बीमा से आच्छादित हैं।
फसल प्रभावित होने के 72 घंटे के अन्दर देनी होती है सूचना
उप कृषि निदेशक ने बताया कि बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर 14447, 1800889686 पर या सम्बन्धित बैंक शाखा, नामित बीमा कम्पनी, कृषि विभाग के जनपदीय कार्यालय पर सूचना देना आवश्यक है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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