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Barabanki News: ई-वेइंग मशीन पर गल्ले की जगह पत्थर तौल गरीबों के हक़ पर डाका डाल रही थी महिला कोटेदार, डीएम ने दर्ज करा दी एफआईआर

 

बाराबंकी।
जनपद बाराबंकी में  महिला कोटेदार द्वारा गरीबो के हिस्से का राशन हड़प करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कोटेदार द्वारा Pos मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी कार्डधारकों को गल्ला ना देकर खुद हज़म किया जा रहा था। वही वितरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए ई-वेइंग मशीन पर गल्ला तोलने की जगह ईट रख कर वितरण पर्ची निकाली जा रही थी। पूर्ति निरीक्षक की जांच में आरोपो की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर दुकान का अनुबंधपत्र निलंबित करते हुए कोटेदार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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मामला तहसील नवाबगंज के विकास खंड हरख अंतर्गत ग्राम पंचायत रहीमाबाद का है। जहां की उचित दर विक्रेता श्रीमती राजेश्वरी द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी के निर्देश पर हरख क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक इमरान मंजूर द्वारा मौक़े पर जाकर जांच की गयी। जांच के दौरान 32 कार्डधारको द्वारा बयान दिया गया कि कोटेदार द्वारा Pos मशीन पर अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया जाता है। एक माह छोड़ कर राशन देने व तीन किलो चीनी के लिए निर्धारित 54 रुपए की जगह 60 रुपए वसूल कर महज़ ढाई किलो चीनी देने का आरोप कार्डधारकों द्वारा लगाया गया। ग्रामप्रधान प्रतिनिधि इमरान द्वारा पूर्ति निरीक्षक को चार फ़ोटो भी दिए गए जिसके कोटेदार राजेश्वरी के पति रामप्रताप उर्फ मंगरे ई-वेइंग मशीन पर ईट रख कर तौलने का कार्य करते नज़र आ रहे हैं।

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पूर्ति निरीक्षक द्वारा जब उचित दर दुकान की जांच की गई, तो जांच के दौरान दुकान में गेहूं, चावल एवं चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया। जबकि ऑनलाइन विवरण के अनुसार विक्रेता के स्टॉक में 16.83 कुंतल गेहूं, 24.71 कुंतल चावल एवं 24 किलो चीनी अवशेष होना दर्शा रहा था। मौके पर विक्रेता से दुकान का स्टॉक एवं वितरण अभिलेख मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। उपरोक्त अनियमिताओं के आधार पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी को भेजी गई। जिलाधिकारी के आदेश पर उचित दर विक्रेता श्रीमती राजेश्वरी की दुकान का अनुबंधपत्र निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है। पूर्ति निरीक्षक इमरान मंजूर की तहरीर पर ज़ैदपुर थाने में उचित दर विक्रेता श्रीमती राजेश्वरी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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