बाराबंकी के बदोसराय थाना क्षेत्र में 45 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर असली मालिक की जगह नकली बंशीलाल बनाकर बैनामा कराया गया।
पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 11 जुलाई 2026
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर 45 लाख रुपये की बड़ी ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदोसराय थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर असली जमीन मालिक की जगह नकली व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा कराने वाले 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद की है। मामले में पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
फर्जी बैनामे के जरिए महिला से 45 लाख रुपये की ठगी
पुलिस के अनुसार 9 जुलाई 2026 को कृष्णावती पत्नी स्वर्गीय रामहरख, निवासी चंदवारा थाना सफदरगंज, ने बदोसराय थाने में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने 7 मई 2026 को बंशीलाल पुत्र संतराम की भूमि (गाटा संख्या 487/1.2890 हेक्टेयर) का विधिवत बैनामा कराया था।
बाद में उन्हें पता चला कि असली बंशीलाल की जगह एक फर्जी व्यक्ति को बंशीलाल बनाकर पेश किया गया और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पूरी रजिस्ट्री करा दी गई। इस धोखाधड़ी में उनसे 45 लाख रुपये हड़प लिए गए, जिनमें 15 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से और 30 लाख रुपये नकद दिए गए थे।
महिला की शिकायत पर थाना बदोसराय में मु0अ0सं0 154/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी विशेष टीम, 6 आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित कर घटना के शीघ्र खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
जांच के दौरान पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी
- सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुशील निवासी जमलापुर सैदनपुर, थाना सफदरगंज (बाराबंकी)
- रविनंदन द्विवेदी निवासी गोबरहा, थाना टिकैतनगर (बाराबंकी)
- विनोद कुमार निवासी खिदरापुर, थाना सफदरगंज (बाराबंकी)
- राजकुमार निवासी मदनिया, थाना सुजौती (बहराइच)
- नंदकिशोर निवासी राजपुर, थाना पढुआ (लखीमपुर खीरी)
- बंशी निवासी राजपुर, थाना पढुआ (लखीमपुर खीरी)
ऐसे रची गई 45 लाख की जमीन ठगी की पूरी साजिश
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पहले वादिनी के पुत्र को थाना टिकैतनगर क्षेत्र के ग्राम डेरेराजा में लगभग 13 बीघा जमीन दिखाई।
इसके बाद आरोपियों ने अपने साथी बंशी को असली जमीन मालिक बंशीलाल बनाकर प्रस्तुत किया। फर्जी पहचान और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा 45 लाख रुपये में तय कराया गया और तहसील सिरौली गौसपुर में कृष्णावती के नाम बैनामा भी करा दिया गया।
जब महिला और उनके पुत्र जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे तो उन्हें पूरी धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार (UP 32 RC 7467) भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि इस संगठित गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
पुलिस टीम की अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना बदोसराय के थानाध्यक्ष रामऔतार राम, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल अशोक यादव, कांस्टेबल आशीष सिंह तथा रोहित शर्मा की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ा सबक
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जमीन खरीदने से पहले केवल रजिस्ट्री कराना पर्याप्त नहीं है। खरीदारों को भूमि स्वामी की पहचान, राजस्व अभिलेख, आधार दस्तावेज, खतौनी और स्थानीय सत्यापन अवश्य कर लेना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही लाखों रुपये की ठगी में बदल सकती है।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद / अली चांद











