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दहेज की खातिर विवाहिता पर जुल्म! बाराबंकी में पति, सास-ससुर और ननद पर केस दर्ज

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बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 12 मई 2026

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। पूरे चौबे मजरे हरचंदपुर गांव निवासी एक विवाहिता ने अपने पति समेत ससुरालीजनों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ममता पत्नी निलेश कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका मायका छीतापुर मजरे करन गांव थाना इन्हौना, जनपद अमेठी में है। लगभग तीन वर्ष पूर्व उसकी शादी निलेश कुमार के साथ हुई थी। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था।

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“शादी के बाद से लगातार किया जा रहा था प्रताड़ित”

विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति निलेश कुमार और अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने बताया कि आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी, लेकिन वह अपनी दो वर्षीय बच्ची के साथ किसी तरह घर में रह रही थी।

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पीड़िता के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 की शाम करीब 8 बजे पति और अन्य ससुरालीजनों ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

भाई को फोन कर दी सूचना, डायल 112 भी पहुंची

ममता ने बताया कि मारपीट के बाद उसने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर उसका भाई ससुराल पहुंचा और उसे अपने साथ मायके ले गया। इस दौरान डायल 112 पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई थी।

विवाहिता का आरोप है कि ससुरालीजन अब उसे घर में रखने से भी इनकार कर रहे हैं।

पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति, सास, ससुर और ननद समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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Kamran Alvi
Author: Kamran Alvi

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