बाराबंकी।
दहेज की मांग करने और न देने पर विवाहिता को जला कर मार डालने के मामले में आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी ने अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।दिनांक 13.06.2013 को वादी छवीराज पुत्र स्वामी दीनसिंह निवासी छांगुर पुरवा मजरे उमरी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी ने अपनी पुत्री के ससुरालवालों द्वारा दहेज की मांग करने और न देने पर जला कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 183/13 धारा 498ए/304बी/201/302/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1- रामरती पत्नी श्यामलाल लोध 2- श्यामलाल लोध पुत्र स्व0 द्वारिका लोध निवासीगण ग्राम रिहली थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी पंजीकृत कराया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।अदालत में सुनवायी के दौरान वादी व गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगण 1- रामरती पत्नी श्यामलाल लोध 2- श्यामलाल लोध पुत्र स्व0 द्वारिका लोध निवासीगण ग्राम रिहली थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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