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बाराबंकी में ₹24 हजार के खाने के बिल पर बवाल: होटल संचालक और वकील में मारपीट, VIDEO वायरल; दोनों पक्षों के आरोपों से मामला उलझा

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बाराबंकी के बदोसराय में खाने के ₹24 हजार के बकाया भुगतान को लेकर होटल संचालक और अधिवक्ता के बीच मारपीट हो गई।

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 02 जुलाई 2026

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बदोसराय क्षेत्र में खाने के बकाया भुगतान को लेकर होटल संचालक और एक अधिवक्ता के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर होटल संचालक समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, होटल संचालक ने भी पूरे मामले में अलग कहानी बताते हुए अधिवक्ता पर 24 हजार रुपये का बकाया न चुकाने और पहले मारपीट करने का आरोप लगाया है।

अधिवक्ता का आरोप- होटल संचालक और कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से किया हमला

उमरा देवी निवासी सुनील कुमार अवस्थी एडवोकेट ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 जून 2026 को वह अपनी गाड़ी बनवाने के लिए विकास मौर्य की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बालाजी होटल के संचालक अरविंद सोनी पुत्र कुंदन लाल अपने होटल में काम करने वाले 8 से 10 कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे।

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अधिवक्ता का आरोप है कि सभी लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर आए और बिना किसी बातचीत के उन पर हमला कर दिया। मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

घटना के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर होटल संचालक अरविंद सोनी समेत 10 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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होटल संचालक ने बताया- दो महीने का ₹24 हजार बकाया था

मामले में नया मोड़ तब आया जब होटल संचालक अरविंद कुमार सोनी ने अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार अवस्थी नमस्ते इंडिया दूध डेयरी में कार्यरत हैं और उन्होंने अपने चार कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था बालाजी होटल में कराई थी।

होटल संचालक के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन चार लोगों का भोजन होटल से लिया गया, लेकिन दो माह का कुल 24 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया गया।

अरविंद सोनी का आरोप है कि कई बार तकादा करने के बावजूद अधिवक्ता भुगतान टालते रहे।

होटल मालिक का दावा- पैसे मांगने पर अधिवक्ता ने मारा थप्पड़

होटल संचालक का कहना है कि 28 जून को जब उन्होंने दोबारा अपना बकाया मांगा तो अधिवक्ता सुनील कुमार अवस्थी नाराज हो गए और गाली-गलौज करते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया।

उनका दावा है कि यह देखकर होटल के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अधिवक्ता की पिटाई कर दी। हालांकि, होटल संचालक का कहना है कि उन्होंने बीच-बचाव कर कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया।

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पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की कर रही जांच

फिलहाल मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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