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बाराबंकी में यूपी-112 टीम से गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी: भीम आर्मी नेता समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

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बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 पुलिस टीम के साथ अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है।

सिपाही की तहरीर पर भीम आर्मी नेता समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने सभी आरोपियों का शांतिभंग की धाराओं में चालान भी किया है।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 17 जून 2026

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 पुलिस टीम के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पीआरवी (Police Response Vehicle) पर तैनात सिपाही की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भीम आर्मी से जुड़े एक नेता समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सभी आरोपियों का शांतिभंग की धाराओं में चालान भी किया गया है। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

विवाद की सूचना पर फतहाबाद पहुंची थी यूपी-112 टीम

नगर कोतवाली क्षेत्र में तैनात पीआरवी के सिपाही संदीप कुमार द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार वह 14 जून 2026 की रात सरकारी ड्यूटी पर तैनात थे। रात करीब 10:45 बजे फतहाबाद निवासी रोहित रावत द्वारा दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना यूपी-112 पर दी गई थी।

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सूचना मिलने के बाद सिपाही संदीप कुमार अपने चालक होमगार्ड सुरेश चंद्र वर्मा के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास करने लगे।

पुलिसकर्मियों से अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप

सिपाही की तहरीर के मुताबिक बातचीत के दौरान कुछ लोग पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान हर्षित पुत्र मनीराम निवासी बसारा फतेहपुर, जो वर्तमान में अपनी ससुराल फतहाबाद में रह रहा है, रिंकू पुत्र अम्बर, अर्जुन सिंह पुत्र शिवबख्श सिंह निवासी फतहाबाद तथा सौरभ पुत्र योगराज सिंह निवासी सैदाबाद थाना सफदरगंज पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे।

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तहरीर में आरोप लगाया गया है कि समझाने-बुझाने के बावजूद आरोपियों ने गाली-गलौज की, सरकारी कार्य में बाधा डाली और पुलिस टीम को जान से मारने की धमकी भी दी।

सरकारी कार्य में बाधा डालने का दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने सिपाही संदीप कुमार की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नगर कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352, 132 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी आरोपियों का शांतिभंग में किया गया चालान

मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के तहत कार्रवाई करते हुए उनका चालान भी किया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जांच के बाद सामने आएंगे पूरे तथ्य

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है।

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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