बाराबंकी।
योगी सरकार द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त बाराबंकी के ज़ैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा मुर्तज़ा निवासी शातिर तस्कर मो0 मारूफ़ पर प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफकिंग (PIT) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है। PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के किसी कारोबारी पर जनपद बाराबंकी में दूसरी कार्यवाही की गयी है। इससे पहले तस्कर मारूफ़ के ही गैंग के सदस्य व चचेरे भाई मो0 कैफ़ को PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत निरूद्ध किया गया था। नशे के काले कारोबार में शामिल तस्करों के ख़िलाफ़ योगी सरकार द्वारा लिए जा रहे सख्त एक्शन से ज़िले के तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
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गौरतलब है कि तस्कर मो0 मारूफ़ पुत्र मो0 यामीन को बाराबंकी पुलिस ने 28 जनवरी 2023 की मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेक़िन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शातिर तस्कर बीती 20 जुलाई 2024 को जिला कारागार बाराबंकी से रिहा हो गया था। तस्कर मारूफ़ के आपराधिक इतिहास और पृष्ठभूमि को देखते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा तस्कर मारूफ़ के जेल से बाहर रहने को समाज तथा राज्य की युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य हेतु घातक बताते हुए मो0 मारूफ़ को PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत निरूद्ध करने की अनुमति के लिए शासन को अनुरोध पत्र भेजा गया था। शासन से अनुमति मिलते ही ज़ैदपुर पुलिस टीम ने तस्कर मो0 मारूफ़ को गिरफ्तार कर PIT एनडीपीएस एक्ट की धारा-3(1) के तहत जनपद लखनऊ के ज़िला कारागार में निरुद्ध कर दिया है।
क्या है PIT एनडीपीएस एक्ट 1988
नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। नशा किसी भी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है और युवाओं की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाकर उनके भविष्य को अंधकार में डाल देता है। नशा युवाओं के जीवन को बर्बाद कर देता है, जिसके लिए नशे का अवैध व्यापार करने वाले नशा तस्कर जिम्मेवार होते हैं। ऐसे नशा तस्करों पर नकेल कसना बहुत जरूरी होता है। PIT एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे के कारोबारियों पर लगाया जाता है, जिनके लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाने के चलते जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी लिए सरकार द्वारा प्रिवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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