बाराबंकी।
कोटेदार ने गरीबों का हक़ पर डाका डालकर करीब 36 कुंतल सरकारी राशन की कालाबाज़ारी कर डाली। वितरण की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान घपलेबाजी का मामला पकड़ में आने के बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने पर कोटे का अनुबंधपत्र निलंबित करते हुए आरोपी कोटेदार के ख़िलाफ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति विभाग की कार्रवाई के बाद सरकारी राशन की कालाबाज़ारी करने वाले राशन माफियाओ में हड़कंप मचा हुआ है।
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विकास खण्ड देवा की पूर्ति निरीक्षक गरिमा वर्मा ने बताया कि दिनांक 26.07.2024 को देवा ब्लाक के खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान ग्रामपंचायत भिटौली खुर्द के कोटेदार अनिल कुमार द्वारा 376 राशन कार्डो के सापेक्ष मात्र 280 राशन कार्डो का ही खाद्यान्न वितरण करना पाए जाने पर राशन की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के समय दुकान पर सतर्कता समिति के सदस्यों का विवरण, कार्ड धारकों की सूची व अन्य विभागीय सूचनाएं प्रदर्शित नही मिली। विक्रेता के पास स्टॉक रजिस्टर व सेल रजिस्टर भी उपलब्ध नही मिला। विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन डाटा से स्टॉक का मिलान किया गया तो माह जून 2024 के वितरण का 10.12 कुंतल चावल व 06.43 कुंतल गेंहू तथा 24 किलोग्राम चीनी अवशेष होना पाया गया। विक्रेता अनिल कुमार की ई-पॉश मशीन के निरीक्षण में भी जुलाई 2024 माह के वितरण के सापेक्ष 11.64 कुंतल चावल व 07.76 कुंतल गेंहू अवशेष होना पाया गया।
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पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार की उपस्थिति में दुकान में उपलब्ध चावल, गेहूं व चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार जांच के दौरान कुल 21.76 कुंतल चावल, 14.19 कुंतल गेंहू व 24 किलोग्राम चीनी की कालाबाज़ारी पायी जाने पर जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा राशन की दुकान का अनुबंधपत्र निलंबित करते हुए कोटेदार के खिलाफ आवश्यकता वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। जिसके पश्चात पूर्ति निरीक्षक गरिमा वर्मा की तहरीर पर देवा थाने में कोटेदार अनिल कुमार के ख़िलाफ़ ईसी एक्ट धारा 3/7 का केस दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
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Author: Barabanki Express
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