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Barabanki: तंत्र मंत्र से रकम दुगना करने का झांसा देकर मंगवाया पौने दो लाख रुपये, फिर हत्या कर फेक दी लाश, कोर्ट ने 02 आरोपियों को सुनायी उम्रकैद व 31-31 हजार रूपये अर्थदंड की सज़ा

 

बाराबंकी।
जनवरी 2023 में हुए दिनेश सिंह हत्याकांड से संबंधित मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज अमित सिंह ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास तथा 31-31 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है।
शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि सुबेहा थाना अंतर्गत सराय चंदेल निवासी शीर्ष कुमार सिंह ने 11 जनवरी 2023 को सुबेहा थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उनके पिता दिनेश सिंह शुकुल बाजार जाने की बात कह कर घर से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे।सूचना को पुलिस ने गुमशुदगी में दर्ज किया था। अगले दिन सुबह राजू नामक व्यक्ति ने वादी को सूचना दी कि नहर के किनारे एक मोटर साइकिल खड़ी है उसी से 50 मीटर आगे वादी के पिता की लाश पड़ी है।

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पुलिस की विवेचना में वादी ने बताया की उसके पिता जब्बार के भाई के ऑपरेशन की बात कहकर घर से पौने दो लाख रूपये भी ले गए थे। जांच के दौरान यह सामने आया कि तंत्र मंत्र द्वारा धन को दुगना करने का झांसा देकर जब्बार वा इबरान ने दिनेश से पैसा मंगाया था। फिर रकम हड़पने के इरादे से लोहे के रॉड से प्रहार कर दिनेश की हत्या की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी जब्बार निवासी बस बरौली थाना जैदपुर तथा इबरान पुत्र मोहर्रम अली निवासी पूरे लाला मजरे सेमरावा थाना कोठी को भा.द.स. की धारा 302, 394/34, 411के तहत दोषी करार देकर उम्रकैद और 31-31 हज़ार के अर्थदंड से दण्डित किया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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