बाराबंकी।
करीब 08 साल पुराने दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कठोर कैद व 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि मामले के सह अभियुक्त उसके पिता को अलग रहने व विकलांगता के आधार पर दोष मुक्त करार दिया है।
यह भी पढ़े : Barabanki News: मार्निंग रेड में बिजली चोरी करते पकड़े गए 04 लोगो के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली हैदरगढ़ के ग्राम नरौली निवासी देशराज ने वर्ष 2015 में अपनी पुत्री खुशबू का विवाह इसी कोतवाली क्षेत्र के पूरे लोधे सिंह गांव निवासी राम अवध के साथ किया था। शादी के बाद से ही पति राम अवध व ससुर राम सघन दहेज में 01 लाख व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसकी पुत्री खुशबू को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
20 अगस्त 2016 को पति राम अवध व ससुर राम सघन ने खुशबू को मारा पीटा और जहर दे दिया। दूसरे दिन सुबह घटना की जानकारी होने पर पिता देशराज पुत्री को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ ले गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सात गवाहो के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त राम अवध को दोषी पाते हुये 10 वर्ष की कठोर कैद व 15 हज़ार रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। वही ससुर राम सघन को अलग रहने व विकलांगता के आधार पर दोष मुक्त करार दिया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद
Author: Barabanki Express
Barabanki Express News 24×7 is the most credible hindi news portal of District Barabanki. pls follow to get updates what's happening around ur City and District
388