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Barabanki News: बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के आरोपी को 04 साल की क़ैद,  01 लाख का जुर्माना भी लगा

 

बाराबंकी।
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का संचालन करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 06 अयोध्या, द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक को दोषी करार देते हुए 04 साल की कैद और 01 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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बाराबंकी की औषधि निरीक्षक सीमा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन औषधि निरीक्षक ने बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का संचालन करते पकड़े जाने पर थाना बड्डुपुर क्षेत्र अंतर्गत बड्डुपुर बाजार में स्थित मेसर्स अमित मेडिकल स्टोर के स्वामी सहजराम पुत्र स्व श्री श्याम लाल निवासी ग्रा0 बड़ागाँव के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। परिवाद की सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 06 अयोध्या, द्वारा सहजराम को धारा 18 (c)/27 (b)(ii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड का आदेश पारित किया गया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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