बाराबंकी।
पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर तमंचे की नोक पर विवाहित महिला से जबरन बलात्कार करने और रेप की घटना का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर महिला से जेवर और नगदी हड़पने के आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आज शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश दिनेश चन्द ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 127000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय व सहायक अधिवक्ता आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि कोतवाली नगर निवासी पीड़िता ने 25 अप्रैल 2022 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह अपने पति व दो बच्चो के साथ कोतवाली नगर के बेलहरा हाउस मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। वही थोड़ी दूर पर रहने वाला अभियुक्त अली फैजान ज़ैदी एक अपराधी प्रिवित्ति का दुश्चरित्र आदमी है। फैजान पिछले एक साल से पीड़िता को उसके बच्चों का स्कूल से अपहरण कर गायब कर देने और उसके पति को जान से मार डालने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म व मानसिक शोषण कर रहा है।
पीड़िता ने कहा कि फैज़ान ने दुष्कर्म की वीडियो व फोटो अपने मोबाइल से बनाई जिन्हें सोशल मीडिया व यूट्यूब पर डाल देने की धमकी देकर पीड़िता की कीमती ज्वेलरी और पचास हज़ार रुपये भी ले लिए हैं। पीड़िता लोकलाज और पति व बच्चों की नजर में गिर जाने के डर से अब तक चुप रही लेकिन लगातार दबाव बनाकर गलत काम करने के लिए मजबूर करने पर घटना की सारी बात अपने पति से बताया और लोक लाज के डर से पति के साथ मकान बदलकर दूसरे मोहल्ले में रहने लगी। फैजान बच्चों का स्कूल से पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गया। दिनांक 29 अक्टूबर 2021 दोपहर लगभग 2 बजे फैजान ज़ैदी महिला के मकान में घुस आया और तमंचे से डराकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म किया और दबाव डाला कि मुस्लिम बन जाओ और अपने पति और बच्चों को छोड़कर मुझसे निकाह कर लो।
महिला ने बताया कि फैज़ान द्वारा उसके घर के सामने अक्सर धमकी भरे पत्र डाले जाते है। जिसमे कहीं शिकायत करने पर उसके अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही वह अलग अलग नम्बरों से अपने निजी अंगों की फोटो खींचकर भेजता है। पीड़िता ने थाना कोतवाली में शिकायत किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे अभियुक्त का हौंसला और बढ़ गया और दिनांक 2 मार्च 2022 की शाम अभियुक्त फैजान उसके बेटे को घर के बाहर दुकान से उठा ले गया। पुलिस को सूचना देने पर उसकी सक्रियता से अभियुक्त उसके बेटे को सुनसान जगह छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने परेशान होकर अंततः पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जिसके बाद कोतवाली नगर में आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
मुकदमें के विवेचक द्वारा जांच के बाद अदालत में आरोपी फैज़ान के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गयी। अदालत में केस के ट्रायल के दौरान पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश दिनेश चन्द ने अभियुक्त अली फैज़ान ज़ैदी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं व आईटी अधिनियम की धारा में दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख सत्ताईस हज़ार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद
Author: Barabanki Express
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