बाराबंकी।
पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से अपने व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गयी सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क करने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर व गिरोह सरगना मो0 अलीम उर्फ साधू की लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति कीमत को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 474/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त व मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों जी.पी. सिंह पुत्र साहबलाल निवासी रसूलपुर थाना जैदपुर, शनाउल्ला पुत्र अताउर्रहमान, मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना, मो0 कैफ पुत्र मो0 अलीम उर्फ साधू निवासीगण टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं पत्नी के नाम पर कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बड़ेल में 02 व ग्राम मोहम्मदपुर में 02 आवासीय प्लॉट खरीदे गए थे।मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने एवं पत्नी के नाम पर अर्जित की गई लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत की उक्त सम्पत्ति को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की के आदेश के अनुपालन में आज शुक्रवार को थाना जहांगीराबाद पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया है। ग़ौरतलब है कि पूर्व में भी तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू की लगभग 02 करोड़ 30 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है।
रिपोर्ट – आसिफ हुसैन / मन्सूफ अहमद
Author: Barabanki Express
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