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Barabanki News: 01 जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों को लेकर ADG से लेकर थानेदारों तक ने आम जनता को किया जागरूक, डीएम एसपी और एसडीएम ने भी संभाली कमान

 

बाराबंकी। 
01 जुलाई 2023 से लागू हुए तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता (????.????.????.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (????.????.????.????.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (????.????.????.) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देकर आम नागरिकों, छात्रों, अध्यापकों, अधिवक्ताओं और मीडिया के लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को जनपद के समस्त थानों में गोष्ठियों का अयोजन किया गया।

इसी क्रम में जनपद के कुर्सी थाने में आयोजित गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसबी शिरोडकर द्वारा उपस्थित लोगों को 163 सालों बाद लागू हुए नए कानूनो के विषय मे बेहतर ढंग से समझाते हुए बताया गया कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए विषेश अधिकार दिया गया है। महिला से संबंधित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड लागू है। इससे महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह, एएसपी उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर डॉ0 बीनू सिंह व नवागत थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह, एसआई कालिका प्रसाद, तेजबहादुर सिंह, गौरव सिंह, परमेंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – ललित राजवंशी

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वही नगर कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा भारतीय चिंतन पर आधारित 03 नये कानून के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए लोगो को बताया गया कि नए कानून के तहत हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। कार्यक्रम में अभियोजन अधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सी.एन. सिन्हा, क्षेत्राधिकारी नगर जगतराम कन्नौजिया, प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहें।
आसिफ हुसैन

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इसी क्रम में कोतवाली बदोसराय में प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार की अध्यक्षता व एसआई शौम्य जायसवाल के संयोजन मे क्षेत्र के अधिवक्ता, डाक्टर, समाजसेवी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि के साथ बैठक कर नए कानूनों के विषय मे जानकारी देते हुए किस धारा के अपराध में कितनी सजा व जुर्माना का प्रावधान नये कानून में किया गया है की विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। तत्पश्चात मुहर्रम पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें पूर्व की भांति आपसी सदभाव के साथ पर्व मनाने की अपील की गई।
इस मौके पर अधिवक्ता दीपक सिंह, सत्यनाम वर्मा, कालीप्रसाद यादव, विनोद कुमार सिंह, वासिफ एडवोकेट, निसार मेंहदी, कमर मोहम्मद, विनोद यादव, दयाशंकर शुक्ल, जसवेन्द्र, प्रभात, ताहा हुसैन, मो0इस्लाम, अली अकबर, कमर मोहम्मद, मो0तकी कुरैशी, एसआई सलीमुद्दीन खां, नौशाद अली, विमल वर्मा, हिमांशू पान्डेय, मनोज कुमार यादव, लक्ष्मीकांत बाजपेई, विपिन पान्डेय, डाक्टर सत्येन्द्र कुमार यादव एवं क्षेत्र के समस्त पत्रकार उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – आसिफ हुसैन

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इसी क्रम में हैदरगढ़ कोतवाली परिसर में आयोजित जागरूकता बैठक में उपजिलाधिकारी अनुराग कुमार सिंह ने लोगो को जागरुक करते हुए बताया कि नए कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है। जिससे किसी भी जनपद व अन्य प्रदेशों में हुए अपराध की संख्या शून्य पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षित सिंह चौहान ने बताया कि आज से इंडियन पब्लिक कोड में बदलाव किया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता के लागू होने पर नए कानून की धाराओं में मामले दर्ज किए जाएंगे। गंभीर अपराध, धोखाधड़ी, बलात्कार, महिला उत्पीड़न की धाराओं में परिवर्तन किया गया है। इसमें धारा कम की गई हैं। देश में आज से नई कानून व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। आज से दर्ज मामलों में नए प्रावधान के अनुसार धारा लगायी जाएगी। जबकि पहले से दर्ज मामले पुरानी धारा के तहत ही निस्तारित किए जाएगा।
जागरूकता बैठक में मुख्य रूप से कोतवाली प्रभारी अजय प्रकाश त्रिपाठी, चेयरमैन आलोक तिवारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष राम अचल मिश्र, जिला पंचायत सदस्य रामभीख त्रिवेदी, सपा नेता पप्पू सिद्दीकी, प्रधान ज्ञान सिंह रप्पन, सभासद सूरज दीक्षित, सभासद शिव वर्मा, महामंत्री कुंवर बहादुर यादव, राजाराम रावत, प्रभात बक्श यादव, रुद्र प्रताप सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बिज्जू, शिव किशोर यादव, अनुराग शुक्ला, देवेंद्र मिश्र, अंकुर सिंह यादव, कृष्ण कुमार पांडेय, सोमिल शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता व क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के अलावा कोतवाली के पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

इसी क्रम में लोनी कटरा थाना प्रभारी व सुबेहा थाना प्रभारी द्वारा भी अपने अपने थाना परिसर में जागरूकता बैठक आयोजित कर लोगो को नये कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार खरवार, चेयरमैन देवीदीन रावत, समाज सेवी हुमायु हुसैन, प्रधान विनोद कुमार शुक्ला, सुरेन्द्र सिंह, सोनू सिंह, बाबूलाल यादव, देवेंद्र कुमार शुक्ला, सभासद रिजवान खां, गिरजा रावत, प्रदीप गुप्ता, केतार बाबू मौर्य, जय प्रकाश, बाबूलाल रावत, इमरान हाशमी, जहीर हाफिज, महेंद्र मौर्य सहित तमाम जनप्रतिनिधि व संभ्रांत लोग मौजूद रहे।

रिपोर्ट – मोहम्मद इदरीस

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इसी क्रम में मसौली थाने पर प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह की अध्यक्षता मे सोमवार को जागरूकता बैठक का आयोजन कर नए कानूनों की जानकारी दी गयी। बैठक मे उपस्थित सम्भ्रान्त जनो से रूबरू होते हुए प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अब पुलिस को तीन साल से अधिक और सात साल से कम सज़ा वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी को गवाही के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने स्थान से ही गवाही दे सकेंगे। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौक़े पर अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सनत मिश्रा, उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह, राकेश यादव, अमन सोनी अभय गुप्ता, ग्राम प्रधान कलीम चौधरी, अनीस अफजाल अंसारी, रामसिंह यादव, नूर मोहम्मद, उमाकांत राव, वसीम अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।
रिपोर्ट – नूर मोहम्मद

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Author: Barabanki Express

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