हैदरगढ़-बाराबंकी।
“निःशुल्क हुई सिंचाई खुशहाली घर आई” योजना के तहत कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास अभी भी 30 जून तक सुनहरा मौका है। 30 जून तक पंजीकरण करा कर किसान इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
योजना के तहत निजी नलकूप संचालक किसानों को बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान है। उन्हें 01 अप्रैल 2023 के बाद से कोई बिल नही देना होगा। इसके पहले के बकाया बिलो पर भी ब्याज मुक्त भुगतान की सुविधा दी जा रही है। निजी नलकूप के उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग की बेवसाइट www.uppcl.org पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र पर भी जाकर अपना पंजीकरण करवाकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग द्वारा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को तीन विकल्प प्रदान किये जा रहे हैं। पहले विकल्प के तौर पर यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो उसे ब्याज में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। उपभोक्ता यदि समस्त बकाए का भुगतान 3 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो उसे ब्याज में 90% तक की छूट दी जाएगी। वहीं उपभोक्ता समस्त बकाए का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो उसे ब्याज में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त आशय की जानकारी बिजली विभाग के अवर अभियंता अंकित वर्मा द्वारा दी गयी है।
रिपोर्ट – मोहम्मद इदरीस
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Author: Barabanki Express
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