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Barabanki News : हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमे को ख़ारिज कर तत्कालीन एसपी अरविन्द चतुर्वेदी व सीडीओ मेघा रूपम समेत अन्य अधिकारियों को दी राहत

 

बाराबंकी। 
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए एक आपराधिक मामले में बाराबंकी के तत्कालीन एसपी अरविंद चतुर्वेदी व सीडीओ मेघा रूपम समेत खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, थानाध्यक्ष देवां व एसआई को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने इनके खिलाफ आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा लिए गए संज्ञान व तलबी आदेश को खारिज कर दिया है। इन अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने विचारण के लिए तलब किया था।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राज्य सरकार की उस पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया है। जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी के 17 फरवरी 2021 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल स्थानीय ग्रामप्रधान राम प्रताप के धारा 156(3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने बीडीओ अनूप कुमार सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी बीना के खिलाफ वादी पर हमला करने इत्यादि आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश बाराबंकी के थाना देवा के एसएचओ को दिया था। उक्त एफआईआर पर जांच के दौरान घटना की जांच तत्कालीन सीडीओ मेघा रूपम द्वारा भी की गई। सीडीओ ने अपनी जांच में राम प्रताप द्वारा लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया व रिपोर्ट की एक कॉपी तत्कालीन एसपी अरविन्द चतुर्वेदी को भी प्रेषित कर दी। पुलिस ने सीडीओ की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर विवेचना के बाद अभियुक्तों को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

वादी द्वारा इस फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। सीजेएम ने उक्त प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को तलब कर लिया।राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी कि सीजेएम का तलबी आदेश मनमाना और अविधिपूर्ण है। कहा गया कि सरकारी अधिकारी होने के नाते इन सभी को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय ने मामले की सभी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद सीजेएम कोर्ट के समक्ष चल रही उक्त कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

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रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद

Barabanki Express
Author: Barabanki Express

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