Barabanki: सपा जिलाध्यक्ष हाफिज़ अयाज़ पर डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

Barabanki: सपा जिलाध्यक्ष हाफिज़ अयाज़ पर डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

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बाराबंकी में सपा जिलाध्यक्ष हाफिज़ अयाज़ और सभासद ताज बाबा राईन पर डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज़ अयाज़ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। शहर की नवीन मंडी स्थित दुकान पर कब्जे के विवाद में हाफिज़ अयाज़, नगर पालिका सभासद ताज बाबा राईन और तीन से चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-18) सुधा सिंह के आदेश पर नगर कोतवाली में सोमवार को की गई।

 

कोर्ट के आदेश के बावजूद टालमटोल करती रही पुलिस

जानकारी के मुताबिक, सीजेएम कोर्ट ने 15 सितंबर को ही मुकदमा दर्ज करने और एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था, लेकिन आरोपियों के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने कार्रवाई को टाल दिया।

वादी मो. नदीम ने जब अदालत में इस देरी की शिकायत की, तब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फटकार लगाई। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 3(5), 324(4), 351(3), 310(2) और 333 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराया।

 

दुकान पर कब्जे को लेकर बढ़ा विवाद

शहर के मोहल्ला पीरबटावन निवासी मो. नदीम ने बताया कि वे वर्ष 2014 से नवीन मंडी की दुकान संख्या B/10 में “मो. सिराज एंड कंपनी” के नाम से थोक मौसमी फलों का कारोबार कर रहे हैं। यह दुकान सपा जिलाध्यक्ष हाफिज़ अयाज़ के नाम पर है, और वे साझेदार (पार्टनर) भी हैं।

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नदीम का आरोप है कि व्यापार में नुकसान होने पर हाफिज़ अयाज़ ने पार्टनरशिप खत्म करने और दुकान खाली करने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया।

15 जुलाई 2025 को हाफिज़ अयाज़, सभासद ताज बाबा राईन और तीन-चार अन्य लोग दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए जानमाल की धमकी दी। नदीम के मुताबिक, आरोपियों ने दुकान से करीब 70-80 हजार रुपये नकद भी उठा लिए।

 

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, कोर्ट में लगानी पड़ी गुहार

पीड़ित नदीम का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने नगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोपियों की राजनीतिक पहुँच के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसपी बाराबंकी से भी मामले की शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

थक हार कर उन्होंने धारा 173(4) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि आरोपी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और दुकान पर कब्जा करने की नीयत से यह घटना की गई।

वादी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने थाना प्रभारी नगर कोतवाली को निर्देश दिया कि शिकायत में दर्ज तथ्यों के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए।

 

कोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुई पुलिस

अदालत के सख्त रुख के बाद आखिरकार पुलिस ने सोमवार को हाफिज़ अयाज़, ताज बाबा राईन और तीन से चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब यह मामला पूरी तरह विवेचना के अधीन है।

फिलहाल इस प्रकरण ने जिले की राजनीति और पुलिस की कार्यशैली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई में लंबी देरी हुई।

 

प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल

हाफिज़ अयाज़ सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और जिले में उनका मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है। मामले के दर्ज होते ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह केस आने वाले समय में बाराबंकी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन सकता है।

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📜 रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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Barabanki Express
Author: Barabanki Express

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