Barabanki:
बाराबंकी में किसानों को बड़ी राहत, अब निजी उपयोग के लिए 100 घनमीटर तक मिट्टी खनन और परिवहन के लिए अलग अनुमति नहीं लेनी होगी। डीएम शशांक त्रिपाठी ने जारी किए निर्देश, पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही होगा मान्य।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें निजी प्रयोजन के लिए साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन में किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। शासनादेश के मुताबिक किसान 100 घनमीटर तक मिट्टी का खनन एवं परिवहन केवल upminemitra.in पोर्टल पर स्व-पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करके कर सकेंगे।
डीएम बाराबंकी ने जारी किए निर्देश
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करेंगे, जिसमें –
- नाम, पता और मोबाइल नंबर
- आवश्यक मिट्टी की मात्रा
- खतौनी और मानचित्र
- शपथ पत्र
- खनन का उद्देश्य
- संबंधित भूमि का पूरा विवरण
भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, जो खनन और परिवहन पास दोनों के रूप में मान्य होगा।
अब नहीं होगी EMM-11 की जरूरत
डीएम ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में आवेदक का नाम, पता, खनन स्थल और वैधता अवधि दर्ज होगी। इसके लिए अब अलग से ईएमएम-11 पास की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम किसानों को कागजी कार्यवाही और समय की परेशानी से बड़ी राहत देगा।
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
डीएम शशांक त्रिपाठी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि किसानों को इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके और उन्हें अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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