Barabanki: मामूली सी बात पर दबंगों ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में ज़िला अस्पताल में चल रहा इलाज, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

 


बाराबंकी, यूपी।
जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पारा खन्दौली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मामूली बात पर दबंगों ने एक 7 वर्षीय बच्चे को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पारा खन्दौली निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रामदास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 7 वर्षीय बेटा अनवित कुमार 20 जून, 2025 को शाम करीब 5 बजे साइकिल से किराने की दुकान पर सामान लेने गया था। सामान लेकर वापस आते समय, गाँव के ही विशाल की साइकिल से अनवित की साइकिल का हैंडल हल्का सा छू गया। इतनी सी बात पर विशाल आगबबूला हो गया और अनवित को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगा।
शोर सुनकर विशाल के साथ रामशंकर पुत्र धन्नू , रामशंकर की पत्नी व सुनील पुत्र रामशंकर भी वहाँ आ गए और अनवित को पीटने लगे। जब अनवित की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ीं, तो विपक्षीजनों ने उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा लिया। कई लोगों के लोगों के मौके पर आ जाने पर विपक्षी वहाँ से भाग गए।
देर रात घात लगाकर जानलेवा हमला
प्रवेश कुमार ने बताया कि उसी रात करीब 9:30 बजे, जब उनका बेटा अनवित पेशाब करने के लिए घर के बाहर गया, तो उक्त विपक्षीजन पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उन्होंने अनवित को पकड़ लिया और मुँह दाबकर लाठी डंडों से बुरी तरह मारने लगे। इस हमले से अनवित को गंभीर चोटें आईं और वह चीखने लगा। अपने बेटे की चीख सुनकर प्रवेश कुमार दौड़े तो उन्होंने देखा कि अनवित बेहोश पड़ा था।

प्रवेश कुमार अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने बेटे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले गए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। प्रवेश की पत्नी मीना देवी ने बताया कि दबंगों की पिटाई से उनके बेटे का हाथ टूट गया है और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गहरी चोटें आई हैं। वही प्रवेश कुमार का कहना है कि विपक्षीजन बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उन्होंने एलानिया धमकी दी है कि “इस बार बच गया, अगली बार जिंदा नहीं बचेगा।”
पीड़िता की शिकायत पर जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और 110 (सदोष मानव वध का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद / उस्मान

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Author: Barabanki Express

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