लखनऊ-यूपी।
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अथवा दर्ज होने वाली मोटर वाहनों के लिए पंजीयन पुस्तिका (आरसी) चिप युक्त स्मार्ट कार्ड में जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय वाहन स्वामियों के हित में है, इससे प्रदेश के वाहन स्वामियों को काफी सहूलियत होगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि वाहन स्वामी को प्रारूप 23 (ए) में बिना चिप युक्त लेमिनेटिड कार्ड में अथवा चिप युक्त स्मार्ट कार्ड में जारी किये जाने का प्रावधान है। चिप युक्त स्मार्ट कार्ड आरसी जारी होने पर वाहन स्वामियों को इसे रखने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि चिप युक्त आरसी से यह लाभ होगा कि आरसी के गीले होने अथवा उसके कटने-फटने की समस्या कम होगी। दीर्घकालिक उपयोग के लिए टिकाऊ डाक्यूमेंट वाहन स्वामियों को प्राप्त हो सकेगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि स्मार्ट कार्ड आरसी में डेटा एंबेडेड माइक्रो चिप के माध्यम से सुरक्षित रूप से संग्रहित होता है, जिससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिसकी डुप्लीकेसी आसानी से नही हो सकेगी तथा पुलिस एवं परिवहन विभाग के चेकिंग अधिकारियों द्वारा कार्ड रीडर के माध्यम से स्मार्ट कार्ड आरसी की चिप में उपलब्ध समस्त विवरणों तथा स्मार्ट कार्ड आरसी की सत्यता की मौके पर जांच भी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका में दो भागों में वाहन एवं वाहन स्वामी का विवरण संग्रहित होगा। प्रथम भौतिक रूप से दिखने वाला भाग तथा दूसरा कार्ड रीडर मशीन से पढ़ा जाने वाला भाग।
श्री सिंह ने बताया कि भौतिक रूप से दिखने वाले भाग में सामने की ओर वाहन का पंजीयन चिन्ह, पंजीयन की तिथि, पंजीयन की वैधता, चेचिस नम्बर, इंजन नम्बर, वाहन स्वामी का नाम, पिता का नाम, पता, ईधन का प्रकार, प्रदूषण मानक तथा पीछे की ओर निर्माता का नाम, वाहन का मॉडल, रंग, बॉडी का प्रकार, सीटिंग क्षमता, स्टैडिंग क्षमता, स्लीपिंग क्षमता, खाली गाड़ी का वजन, माल लादने की क्षमता, सकल कॉम्बिनेशन भार, क्यूविक कैपेसिटी, हॉर्स पावर, व्हील बेस एवं फाइनेंसर का नाम अंकित होगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मशीन से पढ़े जाने वाले चिप में वाहन के पंजीयन का विवरण, वाहन स्वामी का व्यक्तिगत विवरण, वाहन का पूर्ण विवरण, परिवहन यान के दशा में एक्सल का विवरण, ट्रेलर/सेमी ट्रेलर अटेज होने की दशा में उसका विवरण, सेमी ट्रेलर की दशा में अटेज होने दशा में हॉर्स का विवरण, फाइनेंसर का विवरण, चालान सम्बन्धी विवरण, स्थाई परमिट का विवरण, आर्टीकुलेटिट वाहन अतिरिक्त सेमी ट्रेलर का विवरण तथा रिट्रोफिटमेंट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध होगा।
रिपोर्ट – नौमान माजिद
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Author: Barabanki Express
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