Barabanki: पत्नी का गला काटने के बाद सिर लेकर घूमने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया

Barabanki:

बाराबंकी में पत्नी का गला काटने के बाद सिर लेकर घूमने वाले पति अनिल कुमार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया।

Barabanki

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

बाराबंकी ज़िले के जिला न्यायाधीश कोर्ट ने वर्ष 2024 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी का गला काटने के बाद सिर हाथ में लेकर घूमने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।

 

क्या है पूरा मामला

डीजीसी (क्रिमिनल) अमित अवस्थी ने बताया कि यह मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम बसारा का है। मसौली थाना क्षेत्र के भूलीगंज निवासी लाल बहादुर ने 16 फरवरी 2024 को फतेहपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी वंदना की शादी करीब आठ साल पहले अनिल कुमार से की थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं।

शिकायत के अनुसार, अनिल कुमार अक्सर पत्नी वंदना पर विभिन्न आरोप लगाता था और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। 16 फरवरी 2024 की सुबह करीब 9 बजे उसे सूचना मिली कि उसके दामाद अनिल ने उसकी बेटी वंदना की बांका से गला काटकर हत्या कर दी है।

हत्या के बाद आरोपी एक हाथ में पत्नी का सिर और दूसरे हाथ में बांका लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।

यह भी पढ़ें  Barabanki: बिहार के जंगलराज की भेंट चढ़ी बाराबंकी की बेटी, बदमाशों ने बीच सड़क कनपटी पर गोली मारकर की हत्या

 

वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतका के पिता की तहरीर पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह ने की, जिन्होंने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही प्रस्तुत की, जिससे आरोपी का अपराध साबित हो गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और ₹25,000 के जुर्माने का आदेश सुनाया।

 

कोर्ट का फैसला और संदेश

सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने अपने निर्णय में कहा कि
“पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या समाज में अत्यंत घृणित अपराध है, जिसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों में कड़ी सजा समाज में नारी सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करती है।

 

घटना ने झकझोर दिया था पूरा इलाका

घटना के बाद बसारा गांव और आसपास के इलाके में आतंक और आक्रोश का माहौल बन गया था। गांव के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लगभग 21 महीने चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।


रिपोर्ट – मंसूफ़ अहमद 

यह भी पढ़ें..

Barabanki Express
Author: Barabanki Express

शहर की हर गली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और अपराध से लेकर समाज सेवा तक – बाराबंकी एक्सप्रेस लेकर आता है पल-पल की सच्ची और विश्वसनीय ख़बरें। हमारा मिशन है, आपकी आवाज़ बनना, आपकी समस्याओं को उठाना और आपको अपने शहर के हर पहलू से अवगत कराना। ज़मीनी रिपोर्टिंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ, बाराबंकी एक्सप्रेस है आपकी जानकारी का सच्चा साथी।

यह भी पढ़ें  Barabanki: दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, शादी समारोह एवं भीड़भाड़ वाले इलाको से चुराते थे लक्जरी गाड़िया

और पढ़ें

error: Content is protected !!