Barabanki:
बाराबंकी में एडीओ पंचायत वेद प्रकाश शर्मा पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व महामंत्री सुमित अवस्थी ने डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की, कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सुमित अवस्थी ने जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपते हुए तहसील नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम कोठीडीह में लोक निर्माण विभाग (PWD) की भूमि पर एडीओ पंचायत वेद प्रकाश शर्मा और उनके परिजनों द्वारा अवैध कब्जा व निर्माण करने का गंभीर आरोप लगाया है।
अवस्थी ने ज्ञापन में कहा कि गाटा संख्या 106ग (रकबा 1.018 हे.) की भूमि राजस्व अभिलेखों में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय, गोदाम और आवासीय भवनों के लिए दर्ज है। इस भूमि के एक हिस्से पर पहले से कुछ लोगों का कब्जा था, जबकि शेष भाग खाली था।
एडीओ पंचायत पर गंभीर आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि वेद प्रकाश शर्मा, जो वर्तमान में ग्राम विकास विभाग में एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत हैं, ने सरकारी सेवा के दौरान भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति अर्जित की और उसी काली कमाई से अपने नाबालिग बेटे, पत्नी और सास निर्मला देवी सहित कई परिजनों के नाम पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर आलीशान भवनों का निर्माण कराया।
पत्नी के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं एफआईआर
सुमित अवस्थी ने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने वर्ष 2020 में वेद प्रकाश की पत्नी के नाम एफआईआर (मुकदमा संख्या 463/2020, धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम) दर्ज की थी, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
एसडीएम ने दिए अवैध कब्जा हटवाने के आदेश
उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज द्वारा 19 फरवरी 2024 को आदेश पारित कर वेद प्रकाश शर्मा सहित अन्य लोगों के कब्जे और निर्माण को अवैध घोषित कर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है।
हाईकोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा अनुपालन
पूर्व महामंत्री अवस्थी ने कहा कि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, फिर भी PWD और राजस्व विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
गुंडा एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग
उन्होंने मांग की कि वेद प्रकाश शर्मा और उनके परिजनों पर भूमाफिया, गुंडा एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उच्च स्तरीय जांच और अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, तो वह 28 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देंगे, और शाम 5 बजे तक कार्यवाही न होने पर विधानसभा लखनऊ के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
यह भी पढ़ें..
-
Barabanki: सीएम योगी तोड़ सकेंगे चार दशक पुराना मिथक? या 2027 में होगा बंटाधार — “उड़नखटोला तिलिस्म” के फेर में लालू से लेकर अखिलेश तक गंवा चुके ‘कुर्सी’
-
Barabanki: पत्नी का गला काटने के बाद सिर लेकर घूमने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया
-
UP News: एनकाउंटर में “पारदर्शिता” की कमी पर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, महिला थाना प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश
-
Barabanki: सफदरगंज में टला बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर पलटी वैन, दो घायल
Author: Barabanki Express
शहर की हर गली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और अपराध से लेकर समाज सेवा तक – बाराबंकी एक्सप्रेस लेकर आता है पल-पल की सच्ची और विश्वसनीय ख़बरें। हमारा मिशन है, आपकी आवाज़ बनना, आपकी समस्याओं को उठाना और आपको अपने शहर के हर पहलू से अवगत कराना। ज़मीनी रिपोर्टिंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ, बाराबंकी एक्सप्रेस है आपकी जानकारी का सच्चा साथी।
















