Barabanki: मान्यता विवाद के बाद बढ़ी श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की मुश्किलें, मुकदमा दर्ज, 28 लाख जुर्माना और बुलडोज़र एक्शन की भी तैयारी

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बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर बिना मान्यता एलएलबी कोर्स चलाने और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। मुकदमा दर्ज, 28 लाख जुर्माना और बुलडोज़र की तैयारी। पढ़ें पूरी खबर।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) में बिना मान्यता के विधि पाठ्यक्रम (LLB Course) संचालित करने और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज के बाद अब विश्वविद्यालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।

बिना मान्यता LLB कोर्स पर मुकदमा दर्ज

सूत्रों के अनुसार, अयोध्या मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में विश्वविद्यालय ने बिना मान्यता के एलएलबी की कक्षाएं संचालित कीं और छात्रों से प्रवेश लेकर परीक्षा भी कराई। इस गंभीर लापरवाही को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ माना गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार ने नगर कोतवाली बाराबंकी में तहरीर दी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से बवाल

सोमवार को ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हो रही गड़बड़ी का विरोध किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें दो दर्जन से अधिक छात्र-कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दिए थे।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, 28 लाख जुर्माना

वहीं, स्थानीय ग्रामीणों और भाकियू कार्यकर्ताओं की शिकायत पर राजस्व प्रशासन ने जांच की। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी ने करीब 6 बीघा सरकारी जमीन (जिसमें नाली, चकमार्ग, तालाब और बंजर भूमि शामिल है) पर अवैध कब्जा किया है।

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तहसीलदार कोर्ट ने 25 अगस्त को आदेश जारी कर विश्वविद्यालय पर ₹27.96 लाख का जुर्माना लगाया और 30 दिन के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए। आदेश का पालन न होने पर प्रशासन बुलडोज़र चलाने की तैयारी में है।

 

विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष

इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉ. नीरजा जिंदल ने कहा कि उन्हें किसी भी आदेश या नोटिस की जानकारी नहीं है। वहीं, एसडीएम नवाबगंज आनंद तिवारी ने जुर्माना और बेदखली आदेश की पुष्टि की है।

 

निष्कर्ष

बिना मान्यता विधि पाठ्यक्रम और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी गंभीर आरोपों के घेरे में है। मुकदमा दर्ज होने और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब नजर इस बात पर है कि क्या 30 दिनों में विश्वविद्यालय अवैध कब्जा हटाता है या फिर बुलडोज़र चलेगा।

 

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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Author: Barabanki Express

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