Barabanki:
बाराबंकी में युवती को नशा देकर यौन शोषण और मारपीट के मामले में अदालत ने जिम ट्रेनर हरीश प्रताप सिंह उर्फ राकेश समेत 5 लोगों को पांच साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। यह मामला जुलाई 2021 में दर्ज हुआ था।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
ज़िले में युवती को नशा देकर यौन शोषण करने और उसके परिजनों से मारपीट करने के मामले में अदालत ने जिम ट्रेनर समेत पांच लोगों को सजा सुनाई है। एडीजे ज्ञानप्रकाश शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को पांच साल का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिम ट्रेनर पर यौन शोषण का आरोप साबित
मामले के अनुसार, नगर क्षेत्र के पटेलनगर दशहराबाग निवासी जिम ट्रेनर हरीश प्रताप सिंह उर्फ राकेश को छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट और यौन शोषण का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे पांच साल की सजा के साथ 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
सहयोगियों को भी मिली सजा
अदालत ने जिम ट्रेनर की पत्नी वंदना सिंह, सहयोगी दीपाली सिंह, कपिल सिंह और मदारपुर गदिया निवासी साले विशाल सिंह को भी मारपीट और अभद्रता के मामले में दोषी करार दिया। सभी को समान अवधि की सजा सुनाई गई है।
पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी FIR
यह मामला 5 जुलाई 2021 का है, जब नगर के एक उद्यमी ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 21 वर्षीय बेटी आरोपी राकेश के जिम में व्यायाम करने जाती थी। इस दौरान ट्रेनर ने उसे हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर नशीला पदार्थ पिलाया और बार-बार शारीरिक शोषण किया।
नशे का आदी बनाकर कराया चोरी
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने युवती को नशे का इतना आदी बना दिया कि वह घर से नकदी और जेवरात तक चुराकर उसे देने लगी। जब परिजनों को सच्चाई पता चली और उन्होंने विरोध किया तो आरोपी राकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की थी।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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