बाराबंकी।
बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई नाबालिग के दुष्कर्म की घटना के आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0- 44 बाराबंकी द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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अभियोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी द्वारा दिनांक 27-10-2020 को थाना मोहम्मदपुर खाला पर राकेश उर्फ कुन्ना पुत्र पत्तीलाल निवासी ग्राम बिहुरा थाना मोहम्मदपुर खाला द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। सूचना के आधार पर धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
मुकदमे के विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी राकेश उर्फ कुन्ना को दोषसिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0- 44 द्वारा उसे द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद / अली चांद
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Author: Barabanki Express
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